*7 वर्ष पूर्व पिपरी थाना क्षेत्र में विवाहिता पर मिट्टी का तेल डाल कर जिंदा जलाया गया था*
*कौशाम्बी।* पिपरी थाना क्षेत्र में 7 वर्षों पूर्व विवाहिता को जिंदा जलाए जाने के मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है आरोपी पर अदालत ने 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है और अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को 9 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
थाना चरवा अंतर्गत 06.06.2015 को वादी सुरेश चन्द्र पुत्र स्व0 जागेवर प्रसाद निवासी सैय्यद सरावा थाना चरवा द्वारा थाना पिपरी पर सूचना दी गयी कि आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को दहेज की मांग पूरी न होने को लेकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया है, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त राकेश कुमार स्व भुल्लन निवासी असरावलकला थाना पिपरी को न्यायालय एडीजे / एफटीसी-02 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 30 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 09 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
विवाहिता को जिंदा जलाने वाले दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा-
rashtradarpan
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