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पीएम रोजगार सृजन के तहत25 लाख तक ऋण

लाभार्थियां को परियोजना लागत का 35 प्रतिषत अनुदान भी दिया जायेगा

कौशाम्बी। जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यपीएमईजीपी योजनान्तर्गत जनपद के ग्रामीण अंचल में उद्योग स्थापना हेतु युवकएयुवतियों को उनके गांव स्तर पर ही रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देष्य से उद्योग सेवा व उत्पादन क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम् 25 लाख तक का ऋण बैंकों द्वारा दिलाये जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिषत यअधिकतम धनराषि 8ण्75 लाख आरक्षित वर्ग के लिये तक का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त तीन वर्ष तक 13 प्रतिषत अधिकतम ब्याज उपादान भी नियमानुसार लाभार्थी को प्राप्त हो सकेंगाए जिसके लिये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन आनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक अपना आनलाइन आवेदन के माध्यम से चयन करते हुये आवेदन करेंए ताकि आवेदन किसी अन्य एजेन्सी के पास न जा सकें। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त आवष्यक प्रपत्रों के साथ कार्यालयण्कक्ष सं044ए विकास भवनए मंझनपुर में 20 मई तक अवश्य जमा करें।

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Author: rashtradarpan