कौशाम्बी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में 4 वर्षों पूर्व दहेज की प्रताड़ना से प्रताड़ित एक विवाहिता ने आत्महत्या कर लिया था मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया और मां बेटे दोनों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है दोनों दोषियों पर पुलिस ने सोलह सोलह हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है अर्थदंड अदा न करने पर नौ नौ महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
थाना पश्चिम अंतर्गत 15.10.2018 को वादी दया प्रसाद पुत्र सिताब निवासी रसूलपुर थाना कौशाम्बी द्वारा सूचना दी गयी कि ससुरालीजनों द्वारा बादी की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर पीड़िता द्वारा फासी लगा ली गयी है। जिसके सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कर दो अभियुक्तों सोनू पुत्र स्व0 रमेश सरोज चुन्नी देवी पत्नी स्व0 रमेश सरोज निवासीगण धवाड़ा थाना पश्चिम शरीरा को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 07-07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 16-16 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 09-09 माह के अतरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।
