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प्रेशर हॉर्न लाउडस्पीकर आदि प्रदूषण यंत्रों का न करे प्रयोग-रविन्द्र त्रिपाठी

रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग एवं रात्रि के समय उसकी उपयोगिता एवं दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में किया गया जागरूक

कौशाम्बी यातायात माह के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के करारी चौराहा मंझनपुर चौराहा में बस ट्रक, टैक्सी टेंपो ट्रैक्टर ई-रिक्शा एवं लोडर तथा अन्य व्यवसायिक वाहन चालकों एवं संचालकों के साथ गोष्ठी एंव कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें तीब्र ध्वनि के हॉर्न प्रेशर हॉर्न लाउडस्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण यंत्रों के प्रयोग न किए जाने एवं रात्रि के समय वाहन की हेडलाइट के उचित डिपर का प्रयोग एवं हेड लाइट के ऊपरी हिस्से को काले रंग से पेंटेड करने वाहनों की हेड लाइट और बैक लाइफ सही दशा में रखे जाने तथा सर्दियों में फोग लाइट के प्रयोग किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग एवं रात्रि के समय उसकी उपयोगिता एवं दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में जागरूक किया गया ध्वनि प्रदूषक यंत्रों के दुष्प्रयोग एवम रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग न किये जाने की दशा में मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड के प्रावधानों तथा जुर्माने की धनराशि से अवगत कराया गया। तदुपरांत जनपद के पाल चौराहा, समदा चौराहा ओसा चौराहा नवीन गल्ला मंडी ओसा आदि स्थानों पर यातायात टीम के साथ पहुच कर ट्रैक्टर ट्राली रोडवेज तथा प्राइवेट बस ट्रक टैक्सी टेम्पो ई रिक्शा लोडर एंव दुपहिया वाहनों सहित 91 वाहनों में निशुल्क रेट्रोस्पेक्टिव टेप लगवाए गए तथा इनके प्रयोग हेतु प्रेरित किया गया इसके साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही भी संपादित की गई

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Author: rashtradarpan