5 वर्ष बाद आरोपी युवक को 10 साल की हुई सजा
कौशाम्बी मोहब्बतपुर पाइंसा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में राजनैतिक शिकार के चलते बृजेश दुबे पुत्र कृष्ण कुमार दुबे के विरुद्ध वर्ष 2016 में एक दलित बालिका ने पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी बृजेश दुबे को दोषी मानते हुए अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है बेटे पर फर्जी मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर उसका पिता कृष्ण कुमार दुबे दौड़ रहा था लेकिन न्याय नहीं मिल सका जिस पर हार्ट अटैक का सदमा आने से पिता की मौत हो चुकी है अभियुक्त बृजेश कुमार दुबे पुत्र कृष्ण कुमार दुबे उर्फ बबूली निवासी तुलसीपुर थाना मोहब्बतपुर पाइंसा को न्यायालय एडीजे द्वारा गंभीर एंव जघन्य अपराधों में दोषी मानते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास की सजा व 11 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया अर्थ दंड न देने पर चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
अजीत कुशवाहा पत्रकार कोखराज कौशाम्बी 6386101779